Online Transfer Vehicle Registration | online वाहन रजिस्ट्रेशन कैसे ट्रांसफर करवाएँ ?

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parivahan - vehicle registration online

वाहन रजिस्ट्रेशन कैसे ट्रांसफर करवाएँ :

Online Transfer Vehicle Registration  : जब आप पुराना वाहन बेच रहे हैं या ले रहे हैं तो आपको उसके registration को Transfer करने में काफी परेशानी होती है, आप इन परेशानियों से बच सकते हैं और Online Vehicle Registration को Transfer कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं –

Transfer Vehicle Registration Offline ?

पहला तरीका तो Offline है जिसमे आप RTO जाए और वहाँ जाकर पूरी Process करें | सभी Document जमा करें, फीस दें और फिर उनकी दी गई दिनांक पर आकार स्टेटस चेक करें | दूसरा तरीका जो है वो थोड़ा स्मार्ट है इसमें आपका समय और पैसा दोनों की बचेगा |

Transfer Vehicle Registration online ?

दूसरा तरीका Online तरीका है. इसमें आपको RTO तो जाना पड़ेगा लेकिन आपका आधे से जादा काम आपका घर बैठे ही हो जाएगा | आपको बार-बार RTO नहीं जाना होगा |

  1. vehicle registration ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहले Ministry of Transport Higway की वेबसाइट ( https://parivahan.gov.in/parivahan/) पर जाना होगा.
  2. इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको अपना Account बनाना होगा. जिसमे आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि जानकारी पूछी जाएगी |
  3. अकाउंट बनाने के पश्यात आपको Online Service पर क्लिक करना होगा और इसके अंदर आपको Vehicle Releted service पर क्लिक करना है |
  4. अब आपके सामने एक Application Form open होगा जिसमें आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, Chechis number डालकर OTP क्रिएट करना होगा | ये OTP आपके Mobile Number पर आएगा.
  5. OTP डालने के पश्यात आपके सामने एक New Page आएगा | जिसमें आपको Transfer of Ownership पर Click करना है. इसके बाद आपको सबमिट बटन पर Click करना होगा |
  6. Submit करने के बाद आपके सामने एक और Form open होगा जिसमें आपको वाहन और रजिस्ट्रेशन की जानकारी देनी होगी |
  7. इसके बाद आपको Form को फिर से Submit कर , RTO ऑफिस से Appointment की Date लेना होगी.
  8. इसके बाद आपको जो Date मिलेगी आपको उस पर Related Documents लेकर आरटीओ ऑफिस जाना है आपको इस सारे काम की फीस भी देना होगी.

Next Step Transfer Vehicle Registration :

RTO से आपको कुछ फॉर्म दिये जायेंगे जैसे form 29, 30, 35, 36. इनमे फॉर्म 29, 30 सेल लेटर के होते है और फॉर्म नंबर 30 Hypothecation Terminated के लिए होता है, इन Forms के Printout पर आपको और वाहन लेने वाले को Signature करना होता है और उसे फिर से RTO में जमा करना होता है. जिसके बाद RTO द्वारा उस व्यक्ति के नाम पर RC जारी कर दिया जाता है जिसे आपने गाड़ी बेची है |

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